मुजफ्फरपुर दुष्कर्म के मुख्य आरोपी की पीआईबी मान्यता समाप्त
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बुधवार को कहा कि उसने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार ठाकुर की प्रेस मान्यता रद्द कर दी है।

नई दिल्ली| पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बुधवार को कहा कि उसने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार ठाकुर की प्रेस मान्यता रद्द कर दी है।
पीआईबी ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों से भी अनुरोध किया है कि वे पीआईबी कार्ड के आधार पर ठाकुर को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं वापस ले लें। इन सुविधाओं में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सुविधा, सरकारी आवास और रेलवे पास शामिल हैं।
पीआईबी ने एक बयान में कहा है, "प्रासंगिक प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, प्रात: कमल हिंदी दैनिक के संवाददाता, ब्रजेश कुमार को जारी की गई पीआईबी प्रेस मान्यता कार्ड संख्या 2275 तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उनकी कथित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के मद्देनजर लिया गया है।"
ठाकुर इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद है। मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
उल्लेखनीय है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ठाकुर के एक एनजीओ द्वारा संचालित लड़कियों के अप्लकालिक आश्रय गृह, बालिक गृह में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा की गई एक जांच के दौरान इस अपराध के सामने आने के बाद आश्रय गृह को सील कर दिया गया है।


