मुशर्रफ पर आतंकवाद के आरोप हटाने की याचिका खारिज
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लगे आतंकवाद के आरोपों को खत्म करने की याचिका को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लगे आतंकवाद के आरोपों को खत्म करने की याचिका को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और न्यायाधीशों के हिरासत का मामला आतंकवाद-रोधी कोर्ट (एटीसी) से सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह की याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अथर मिनाल्ला और न्यायमूर्ति मिआंगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई बहाल की।
मामले की सुनवाई के दौरान शाह के बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण पीठ ने याचिका रद्द कर दी।
पूर्व राष्ट्रपति अपने ऊपर लगे आतंकवाद के आरोपों को हटाने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद अपने मामले को एटीएस से सेशन कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि 2007 में तीन नवंबर को 60 न्यायाधीशों को कब्जे में लेने के मामले में उनके खिलाफ शुरुआत में पाकिस्तानी दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि 2013 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने पुलिस को सैन्य तानाशाह के खिलाफ आतंकावाद-रोधी कानून का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को कब्जे में करना आतंकवादी घटना है।
एटीसी मुशर्रफ को पहले से ही न्यायाधीशों को कब्जे में लेने के मामले में अपराधी घोषित कर चुकी है। मुशर्रफ मार्च 2006 से विदेश में हैं।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी सबूत रख दिए हैं। हालांकि सुनवाई स्थगित चल रही है कि क्योंकि मुशर्रफ फरार हैं।


