अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने संबंधी एक याचिका आज खारिज कर दी।

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने संबंधी एक याचिका आज खारिज कर दी।
‘इंटरकॉन्टिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स’ नामक संगठन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने और मामले के अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की थी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, “ यह किस तरह की प्रार्थना है। अपनी प्रार्थनाओं को देखिए।”
गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ कर रही है। पीठ के अन्य सदस्य हैं, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर।
इस विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की सभी कोशिशें विफल रहने के बाद उच्चतम न्यायालय में गत छह अगस्त से रोजमर्रा के आधार पर इस मामले की सुनवाई की जा रही है। छह अगस्त को सुनवाई शुरू होने के बाद पहले हिंदू पक्षकारों का पक्ष सुना गया और उसके बाद मुस्लिम पक्षकार न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं।


