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सीसीटीवी लगाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी स्थापना पर रोक संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी स्थापना पर रोक संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा,“ याचिका पर सुनवाई के योग्य नहीं अत: हम इसे खारिज करते हैं।”
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर राज्य के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने जाने की योजना बनायी है। दिल्ली के एक विधि छात्र ने अपनी याचिका में दावा किया कि इसके लिए छात्रों से अनुमति नहीं ली गयी है और यह उनकी निजता के अधिकारों का उल्लंघन है।
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