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ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से पार्टियों के चुनाव चिह्न हटाने के निर्देश को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है

ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से पार्टियों के चुनाव चिह्न हटाने के निर्देश को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके ईवीएम से पार्टियों के चुनाव चिह्न हटाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव चिह्न के कारण दागी प्रत्याशियों को भारी तादाद में ऐसे लोगों का वोट मिल जाता है, जो उसके चाल-चरित्र से वाकिफ नहीं होते। ऐसे में चुनाव चिह्न हटाने से पार्टी देखकर नहीं, बल्कि व्यक्ति देखकर लोग वोट देंगे।

श्री उपाध्याय ने ईवीएम से चुनाव चिह्न हटाने के पीछे दस कारण गिनाये हैं। उन्होंने कहा है कि जब एक साफ-सुथरी छवि का प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ता है और दूसरी तरफ कोई दागी प्रत्याशी किसी बड़े दल के चुनाव चिह्न से लड़ता है तो समान प्रतियोगिता नहीं हो पाती है। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है।


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