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वकीलों के लिए एक समान नीति संबंधी याचिका निरस्त
उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को राहत देने के लिए एक समान नीति बनाने संबंधी याचिका सुनने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वकीलों को राहत देने के लिए एक समान नीति बनाने संबंधी याचिका सुनने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता जयंत सूद को कहा, “आप या तो याचिका वापस ले लें, अन्यथा हम इसे खारिज कर देंगे।” इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
श्री सूद ने याचिका दायर करके कहा था कि न्यायालय बार कॉउंसिल को निर्देश जारी करके कहे कि वह आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों की मदद के लिए एक समान नीति बनाये।
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