Begin typing your search above and press return to search.
मेट्रो में मुफ्त यात्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के खिलाफ दायर एक याचिका को सुनने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगा दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के खिलाफ दायर एक याचिका को सुनने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगा दिया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह तय करना है कि महिलाओं को किराया छूट दी जाए या नहीं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें किराया कम करने और किराए के मौजूदा स्लैब को 6 स्लैब की जगह 15 स्लैब करने का अनुरोध किया था।
ज्ञात हो कि जून महीने में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए मेट्रो और डीटीसी में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया था। सरकार ने इसके पीछे की मंशा महिलाआें को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए थी क्योंकि महिलाओं के लिए परिवहन का यह सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है।
Next Story


