Top
Begin typing your search above and press return to search.

राहुल के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केरल के वायनाड सीट से निर्वाचन रद्द किये जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी

राहुल के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
X

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केरल के वायनाड सीट से निर्वाचन रद्द किये जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सरिता एस. नायर की ओर से लगातार किसी के पेश न होने या सुनवाई में हिस्सा न लेने के कारण याचिका खारिज की।

खंडपीठ के समक्ष आज जब पहली बार याचिका सुनवाई के लिए आई, तब याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, इसके बाद खंडपीठ ने सभी मामलों की सुनवाई के बाद इस पर फिर से सुनवाई शुरू की, लेकिन तब भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने का फैसला किया।

सरिता एस. नायर ने इस मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका खारिज किये जाने के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी। याचिकाकर्ता ने वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाया था।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it