Begin typing your search above and press return to search.
दिल्ली में बिजली, पानी पर सब्सिडी के खिलाफ याचिका पर 25 हजार जुर्माना
राष्ट्रीय राजधानी से निवासियों को बिजली और पानी के बिलों पर मिल रही सब्सिडी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी से निवासियों को बिजली और पानी के बिलों पर मिल रही सब्सिडी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने ने कहा, "हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार की नीतियां अदालत कक्ष में तय नहीं की जा सकतीं। जनता को रियायत दर पर कई तरह की सेवाएं मुहैया कराने के फैसले को बदलने के लिए हम तैयार नहीं हैं।"
शेलेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार को सब्सिडी हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सरकार को मुफ्त वाली योजनाओं को भी बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि इससे राज्य और देश की प्रगति बाधित होगी।
Next Story


