पालतू कुत्ते ने महिला को काटा था, निगम देगा दो लाख का हर्जाना
करीब एक महीने पूर्व यहां वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन में एक पालतू कुत्ते द्वारा महिला को काटकर बुरी तरह से घायल करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है

गुरुग्राम। करीब एक महीने पूर्व यहां वीआईपी क्षेत्र सिविल लाइन में एक पालतू कुत्ते द्वारा महिला को काटकर बुरी तरह से घायल करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम पर 2 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। यह राशि पीडि़त महिला को दी जाएगी। साथ ही आदेश दिया है कि अगले तीन महीने के भीतर पालतू कुत्ते रखने पर नियम भी बनाए जाए।
बता दें कि अगस्त 2022 में यहां सिविल लाइन स्थित कामकाजी महिला आवास के ठीक सामने एक महिला अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। इसी दौरान वहां पर एक महिला अपने पालतू कुत्ते को घुमा रही थी।
घायलावस्था में महिला को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर अवस्था में उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में उपभोक्ता फोरम में सुनवाई हुई।
फोरम ने नगर निगम को आदेश दिया है कि पीडि़त महिला को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। साथ ही कहा गया है कि नगर निगम आगामी तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों को रखने पर नीति-नियम भी बनाए। अपने फैसले में फोरम ने यह भी कहा कि यदि गुरुग्राम नगर निगम चाहे तो मुआवजे की राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है।
उपभोक्ता फोरम ने नगर निगम को यह भी आदेश दिए हैं कि सिविल लाइन के मामले में कुत्ते के मालिक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके साथ ही फोरम ने 11 विदेशी कुत्तों के रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।


