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एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकता है व्यक्ति: सुप्रीम कोर्ट

आज एससी- एसटी आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है

एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकता है व्यक्ति: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। आज एससी- एसटी आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आज 5 जजों की बेंच ने 4-1 से फैसला देते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति सिर्फ एक राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकता है। सुप्रीम केर्ट ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय सूची के मुताबिक आरक्षण मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकता है।

आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने सवाल था कि एक राज्य में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो क्या वह दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ ले सकता है। इसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ मना कर दिया।



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