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ओडिशा में गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने की अनुमति जल्द दी जाएगी

ओडिशा सरकार स्थानीय स्थिति पर विचार करने के बाद जल्द ही राज्यभर में गैर-जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति देने के बारे में फैसला करेगी

ओडिशा में गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने की अनुमति जल्द दी जाएगी
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भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार स्थानीय स्थिति पर विचार करने के बाद जल्द ही राज्यभर में गैर-जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति देने के बारे में फैसला करेगी। कटक-भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त सुधांशु सारंगी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि ओडिशा में केंद्र सरकार के आदेश को लागू करने पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

सारंगी ने ट्वीट किया, "कृपया इस विषय पर राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करें, जो स्थानीय स्थिति और आवश्यकताओं पर विचार करने पर आधारित होगा। जब तक राज्य सरकार की दुकानों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यह बंद रहेगा।"

15 अप्रैल के अपने आदेश को संशोधित करते हुए, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'स्टैंडअलोन दुकानों, आवासीय परिसरों में दुकानें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर, संबंधित राज्य के दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी जाएगी।"

हालांकि, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित बाजार स्थानों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड मॉल में दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।




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