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ईडी को मिशेल से पूछताछ की अनुमति

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा

ईडी को मिशेल से पूछताछ की अनुमति
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में आरोपी बिचौलिया व ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करेगा। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ईडी को मिशेल पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल को सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा। इससे पहले जांच एजेंसी ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।

ईडी के अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक डी. पी. सिंह ने अदालत से कहा कि मिशेल को कुछ गवाहों का सामना करवाने के लिए ईडी की हिरासत में दिए जाने की आवश्यकता है।
ईडी ने अदालत को बताया कि उसे धनशोधन के पहलुओं की भी जांच करनी है क्योंकि धन आधिकारिक चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि हवाला के जरिए हस्तांतरित किया गया है।

मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ और विष्णु शंकर ने याचिका का विरोध किया।
मिशेल को चार दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में तीन बिचौलिए की जांच की जा रही है, जिनमें मिशेल भी शामिल है।

ईडी ने मिशेल के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए जनवरी में यूएई अधिकारियों से अनुरोद किया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने रिश्वत मामले में भारत की अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए थे और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे।
आरोपपत्र में सीबीआई ने घोटाले में शामिल चार भारतीयों के रूप में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस. पी. त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी उर्फ जूली, तत्कालीन वायुसेना उप प्रमुख जे. एस. गुजराल और अधिवक्ता गौतम खेतान के नाम दर्ज किए हैं।

आरोपपत्र में दर्ज अन्य आरोपियों में बिचौलिए मिशेल, हैश्के और गेरोसा के अलावा फिनमेकैनिका के पूर्व सीईओ ग्यूसेप ओर्सी और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पैगनोलिनी शामिल हैं।


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