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बिजली चोरी के आरोप में एक व्यक्ति पर 29 हजार 667 रूपये का अर्थदंड

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में 29 हजार 667 रूपये के अर्थदंड लगाया है।

बिजली चोरी के आरोप में एक व्यक्ति पर 29 हजार 667 रूपये का अर्थदंड
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सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में 29 हजार 667 रूपये के अर्थदंड लगाया है।

बिजली कंपनी की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के अहमदपुर निवासी हरीओम ने अहमदपुर बाजार स्थित अपनी दुकान में विद्युत लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत चोरी करने के आरोप में 9 अगस्त 2014 को पकड़ा था। इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कंपनी द्वारा बिजली चोरी के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में 9 हजार 889 रूपये का दावा प्रस्तुत किया था। विशेष अदालत सीहोर द्वारा अपने आदेश में अभियुक्त द्वारा सीधे तार डालकर बिजली चोरी को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए तीन गुना राशि का अर्थदंड 29 हजार 667 रूपये एवं न्यायालय उठने तक की सजा का आदेश पारित किया गया।

इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाप्रबंधक सीहोर द्वारा सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।


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