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बिना पंजीकरण के होटल, गेस्ट हाउस व पीजी चलाने पर जुर्माना

जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस, पीजी एवं बैंकट हाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है

बिना पंजीकरण के होटल, गेस्ट हाउस व पीजी चलाने पर जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस, पीजी एवं बैंकट हाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे 22 संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है।

स्वामी/प्रबंधक अस्तर एकोमोडेशन सर्विस पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 ए2/212 टावर 4 सी सेक्टर पाई-2, ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक सुशीला गोल्ड ग्रीहा ई 125 सै. अल्फा-1 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक प्रिन्स गेस्ट हाउस ए-227, बीटा निकट परी चौक ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक कू हाउस 7 कैसिआ नोडासा चाई 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मुस्कान होटल ई-111 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक डीसेन्ट रूम्स गेस्ट हाउस 25ए/3 नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक द क्रिस्टल रेजीडेन्सी ग्रेटर नोएडा ए-14 दिल्ली पुलिस सोसाइटी से. पाई-1/2 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स ग्रेटर नोएडा, एम 3 डेल्टा 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक ओयो रूम्स परी चौक अवाना कॉम्पलैक्स निकट एमआरएफ टायर रेजेन्सी तुगलपर रोड़ परी चौक ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स ग्रेटर नोएडा ए-31 ऑमेक्स एनआरआई सिटी ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स नॉलेज पार्क-3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स अल्फा 1 ई 125 से. अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स शारदा अस्पताल 30/4 नॉलेज पार्क-3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक ओयो रूम्स नॉलेज पार्क 912ए, 1012ए हाईड पार्क नॉलेज पार्क 3 क्रिस्टल मॉल ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक ओयो रूम्स नियर परी चौक प्लॉट नं0 ए 23 सिग्मा-1 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक ओयो रूम्स परी चौक प्लॉट नं. बी-101, अल्फा- 1 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक हर्श गेस्ट हाउस एक्सपो मार्ट के पीछे शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक टी0जी0 स्टेज अल्फा 1 ई 125 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक पीस होम्स जी 42 बीटा 2 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक पीस होम्स 2 जी 242 बीटा 2 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबंधक टिवोली बैंकट हॉल ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक शिव गार्डन बैंकट हॉल ग्रेटर नोएडा को नोटिस जारी किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि नोटिस के सापेक्ष संबंधित संस्थाओं के द्वारा सराय एक्ट में पंजीकरण समय सीमा के अंतर्गत नहीं कराया जाएगा तो संबंधित संस्थाओं को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

बैनर व पोस्टर लगाने पर प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

शहर में अवैध रूप से ठेला रेहडी पटरी व पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण की तरफ से जगत फार्म मार्केट में दुकानों के ठेला लगाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही बिजली के पोल व प्राधिकरण की संपत्ति पर पोस्टर लगाने पर तीन के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ऐसे लोगों पर प्राधिकरण दस हजार से लेकर पांच हजार तक जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पोस्टर पम्पलेट दीवारों पर, बिजली के पोल, पैनल बॉक्स पर चिपकाकर शहर की खूबसूरती को नष्ट कर रहे हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा के मार्केट में दुकान वाले अपनी दुकानों के सामने खाली स्थान पर ठेला रेहडी पटरी लगवाते है। ऐसे मार्केट में सार्वजनिक सूचना का नोटिस जारी किंया गया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अर्वन सर्विस प्रभारी केएम चौधरी ने बताया कि अवैध रूप से बैनर पोस्टर चिपकने वालों को तीन दिनों के भीतर पम्पलेट पोस्टर उनके व्यय पर हटाने हेतु लिखित नोटिस जारी किए गए।

यदि तीन दिनों के भीतर नही हटे तो 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेक्टर गामा-एक जगत फार्म मार्केट में दुकानदारों अपने दुकान के आगे खाली स्थान पर ठेला रेहड़ी व पटरी लगाया जाता है। ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के बाद भी अगर ठेला लगाया तो दुकानदार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस तरह सेक्टर बीटा-दो धु्रब कोचिंग क्लास की तरफ से आईएएस तैयारी के लिए कोचिंग क्लास, जगत फार्म मार्केट में लाइट स्कूल बीटा-एक, भोले सबमर्सिबल रिपेयर सेंटर सैफी मार्केट, यूपी पुलिस की तैयारी हेतु कोचिंग जगत फार्म को नोटिस जारी किया गया है।


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