सार्वजनिक स्थलों पर थूकने या लघुशंका करने पर अब जुर्माना
स्मार्ट सिटी बनने जा रहे शहर की स्वच्छता के लिए नगर निगम ने एक और कदम उठाया है

बिलासपुर। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे शहर की स्वच्छता के लिए नगर निगम ने एक और कदम उठाया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने अथवा लघुशंका करने पर जुर्माना किया जाएगा। वहीं बिना अनुमति सड़क पर टेंट लगाने वाले टेंट व्यवसायियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर योजनान्तर्गत पार्किंग क्षेत्र एवं सड़क में कांक्रीटीकरण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । वार्ड क्रं. 01 से 66 तक सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 02, सुुखद सहारा पेंशन योजना के 02 हितग्राही,कुल 04 हितग्राहियों का पुन: सकंलन सत्यापन एवं डिजिटाईजेशन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई । नगर निगम बिलासपुर के दैनिक/टास्क बेसिस 367 कर्मचारियों माह दिसम्बर 2017 से माह जनवरी 2018 तक 59 दिवस कार्य पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई । वर्तमान में नगर निगम बिलासपुर, स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2018 में भाग ले रहा है शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था रखा जाना निगम का दायित्व है ।
इसी को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत खुले में/सार्वजनिक स्थल पर लघुशंका (मूत्र विसर्जन) एवं थूकने पर अर्थदण्ड का निर्धारण किया गया । लघुशंका (मूत्र विसर्जन) करने पर 01 रुपये से 100 रुपये तक का एवं थूकने पर 05 रुपये से 50 रुपये तक अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी के अधिनस्थ स्वच्छता निरीक्षको/सुपरवाईजरो व्दारा मौके पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की स्वीकृति मेयर इन काउंसिल व्दारा प्रदान की गई ।
मेयर इन काउंसिल की बैठक में निगम आयुक्त सौमिल रंजन चौबे अपर आयुक्त बी.एल. सुरक्षित अधीक्षण अभियंता जी.एस. ताम्रकार तथा मेयर इन काउंसिल के सदस्य उदय मजुमदार, रमेश जायसवाल, बंशी साहू, प्रकाश यादव, उमेश चंद्र कुमार, राजकुमार पमनानी, श्रीमती अंजनी कश्यप, श्रीमती मधुबाला टंडन, श्रीमती उषा मिश्रा, श्रीमती ममता ताम्रकार, सहित उपायुक्त श्रीमती जागृति साहू, कार्यपालन अभियंतायूजिन तिर्की, अरुण शर्मा, राजकुमार मिश्रा आर.के. चौबे, मनोरंजन सरकार निगम सचिव राजेन्द्र अवस्थी लेखा अधिकारी अविनाश बापते उपस्थित थें ।


