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कंगना-बीएमसी विवाद के बीच पवार, उद्धव की बैठक

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना के पाली हिल स्थित कार्यालय पर बीएमसी के बुलडोजर चलाये जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के बीच बैठक हो रही है

कंगना-बीएमसी विवाद के बीच पवार, उद्धव की बैठक
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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित कार्यालय पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के बुलडोजर चलाये जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार के बीच बैठक हो रही है जिसमें कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बुधवार को ही बीएमसी अधिकारियों ने कंगना के कार्यालय के ‘अवैध निर्माण’ को ध्वस्त किया है और आज ही वह मुम्बई पहुंची हैं। वह इससे पहले अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में थीं।

श्री पवार ने कहा,“ बीएससी ने नियमों के मुता‍बिक ही काम किया लेकिन डिमॉलिशन ड्राइव की टाइमिंग के कारण लोगों तक गलत संदेश पहुंचा। मुंबई में अवैध निर्माण करना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस पर चल रहे विवाद के बीच में ही एक्शन लेने से सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी के पास अपने कारण हैं, अपने नियम हैं और उन्होंने उसके हिसाब से कार्रवाई की है।'

श्री पवार ने यहां नरीमन प्वाइंट स्थित वाई बी चव्हाण सेंटर में एक किताब के विमोचन के बाद संवाददाताओं से कहा,“हम ऐसे बयान देने वालों को अनुचित महत्व दे रहे हैं। हमें देखना होगा कि लोगों पर इस तरह के बयानों का क्या प्रभाव पड़ता है। मेरी राय में, लोग (ऐसे बयानों को) गंभीरता से नहीं लेते हैं।”

मुंबई पुलिस का समर्थन करते हुए श्री पवार ने कहा,“ महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को राज्य और नगर की पुलिस के काम के संबंध में ‘वर्षों का अनुभव’ है। वे (लोग) पुलिस के काम को जानते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कोई क्या कहता है।”

गौरतलब है कि बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने आज कंगना रनौत के कार्यालय के तोड़ने पर रोक लगा दी और बीएमसी से जवाब मांगा है। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति एस जे काथावाला ने कंगना रनौत की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में अभिनेत्री के कार्यालय में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने बीएमसी से यह भी जानना चाहा कि उसने कैसे परिसर में प्रवेश किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि बीएमसी याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करे। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध कर दिया है। गुरुवार को इस मामले में दोपहर बाद तीन बजे सुनवाई होगी।


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