रिश्वत लेते पकडे गए पटवारी को 5 साल की सजा
भिण्ड जिला न्यायालय ने जमीन के बंटवारा और नामांतरण कराने के लिए 3हजार रूपये की रिश्वत लेने वाले पटवारी को विशेष न्यायाधीश जे के बाजौलिया ने आज 5साल की सजा और 20 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय ने जमीन के बंटवारा और नामांतरण कराने के लिए तीन हजार रूपये की रिश्वत लेने वाले पटवारी को विशेष न्यायाधीश (भष्ट्राचार निवारण अधिनियम) जे के बाजौलिया ने आज पांच साल की सजा और 20 हजार रूपये के अर्थदंड़ से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार भिण्ड जिले के ऊमरी थाना क्षेत्र के लहरौली निवासी प्रदीप सिंह राजावत 35 वर्ष गांव में मैरिज हॉल बनवा रहे थे। निर्माण कार्य शुरू कराने से पहले प्रदीप सिंह राजावत ने पटवारी संजय रमन निवासी आलौरी का पुरा एंडोरी हाल विजय नगर से जमीन का बंटवारा और नामांतरण करने के लिए कहा। इस मामले में पटवारी ने 30 हजार रुपए लेकर अंदाज से जमीन बता दी कि यहां निर्माण कार्य शुरू कराओ। इसके बाद प्रदीप ने निर्माण कार्य शुरू कराया तो पटवारी दोबारा पहुंचा और बताया कि आपकी जमीन कब्रिस्तान में निकल रही है। इस मामले का समाधान करने के लिये उसने 24 जुलाई को राजावत से 25 हजार रूपये मांगे और 10 हजार रूपयें में सौदा हुआ।
इस मामले की शिकायत प्रदीप ने लोकायुक्त ग्वालियर में की और बताया कि 25 जुलाई को चार हजार रूपये दे दिये गये है। शेष राशि तीन तीन हजार की किश्त में दी जानी है। इसके बाद लोकायुक्त ने 27 जुलाई को तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अदालत में चालान पेश किया जिसने सुनवाई में पटवारी संजय को दोषी पाया और सजा सुनाई।


