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पटना हाईकोर्ट ने राजद एमएलसी से कथित रूप से जुड़े अपहरण मामले की केस डायरी मांगी

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को जिला पुलिस को 2014 के अपहरण मामले से संबंधित एक केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने राजद एमएलसी से कथित रूप से जुड़े अपहरण मामले की केस डायरी मांगी
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पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को जिला पुलिस को 2014 के अपहरण मामले से संबंधित एक केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी और पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कथित रूप से शामिल थे। इस मामले में अपहरण के आरोप का सामना कर रहे कार्तिकेय सिंह ने उपमंडल अदालत दानापुर से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उच्च न्यायालय से जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने दावा किया कि प्राथमिकी में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, और शिकायतकर्ता ने केस डायरी में अपना नाम उल्लेख किया था, जबकि उन्होंने सिंह को अपराध स्थल से कुछ किमी दूर देखा था।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनील कुमार पवार की सिंगल जज बेंच ने पटना पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष केस डायरी का उल्लेख किया और इसकी जांच का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अपहरण के मामले से संबंधित स्पष्ट तथ्य देगा।

कुछ हफ्ते पहले दानापुर अनुमंडल अदालत से वारंट जारी किया गया था। अपहरण मामले में अपना नाम आने के कारण सिंह को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पटना पुलिस ने वारंट कोर्ट को लौटा दिया है और एक अधिकारी ने कहा कि वह उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिए आवेदन करेंगे।


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