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पटना कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन को समन भेजा

पटना की एक अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को नया समन जारी किया

पटना कोर्ट ने सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन को समन भेजा
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पटना। पटना की एक अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को नया समन जारी किया। उदयनिधि ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उनके बयान के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज कराई गई थी।

पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने उदयनिधि स्टालिन को 13 फरवरी को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है।

उदयनिधि के बयान के खिलाफ वकील डॉ. कौशलेंद्र नारायण ने सीजेएम कोर्ट पटना में केस दायर किया और बाद में केस को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को आईपीसी की कई धाराओं के तहत समन जारी किया था। सोमवार को भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई।


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