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पालघर लिंचिंग : ठाणे कोर्ट ने 89 आरोपियों को जमानत दी

ठाणे की विशेष अदालत ने शनिवार को अप्रैल 2020 पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 89 आरोपियों को जमानत दे दी

पालघर लिंचिंग : ठाणे कोर्ट ने 89 आरोपियों को जमानत दी
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पालघर (महाराष्ट्र)। ठाणे की विशेष अदालत ने शनिवार को अप्रैल 2020 पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर के पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 89 आरोपियों को जमानत दे दी। एक वकील ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक सतीश मानशिंदे और बचाव पक्ष के वकील, अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश एस बी बहलकर ने 89 अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

राज्य सीआईडी ने अब तक, मामले में 251 वयस्कों और 16 किशोरों को दंगा, हत्या और हत्या के प्रयास आदि आरोपों में गिरफ्तार किया है। घटना गत वर्ष 16 अप्रैल की है।

अब तक, कुल 176 वयस्क और 11 किशोरों को मामले में जमानत दी जा चुकी है और 36 की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि 36 और की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

पिछले हफ्ते जमानत के लिए तर्क देते हुए, ए.डी. अधिकारी ने दावा किया कि 89 अभियुक्त अपराध के स्थल पर मौजूद थे, लेकिन उनकी साधुओं के साथ हुए दुखद हादसे में कोई भूमिका नहीं थी।


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