Top
Begin typing your search above and press return to search.

पाक अदालत ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने के आरोप वाली एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया है

पाक अदालत ने इमरान खान के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए
X

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने के आरोप वाली एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। उनके वकील ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जून में खान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज्जाक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

रज्जाक के बेटे ने पूर्व प्रधानमंत्री पर अपने पिता की हत्या के पीछे होने का आरोप लगाया था।

एक ट्वीट में, खान के वकील नईम हैदर पंजुथा ने कहा: "अदालत ने इमरान खान के खिलाफ क्वेटा के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है... एक बार फिर झूठे मामले में इमरान खान जीत गए हैं।"

"न्याय की जीत के लिए पूरे पाकिस्तान को बधाई।"

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मरने से पहले रज्जाक ने अप्रैल 2022 में विश्वास मत हारने के बाद असंवैधानिक रूप से संसद को भंग कर संविधान का उल्लंघन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।

बलूचिस्तान उच्च न्यायालय (बीएचसी) की एक खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 जून तय की थी। लेकिन पीठ की अनुपस्थिति के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it