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पाक आतंक-रोधी अदालत ने 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी को 15 साल की जेल की सजा सुनाई
लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को कम से कम 15 साल कैद की सजा सुनाई है

लाहौर। लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को कम से कम 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आतंकी वित्तपोषण के मामले में दोषी पाया।
हाल ही में लखवी को गिरफ्तार किया गया था।
एटीसी अदालत के एक अधिकारी ने कहा, "आतंकवाद रोधी न्यायालय (एटीसी) लाहौर ने आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में लखवी को आतंकवाद निरोधी अधिनियम 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत 15 साल की सजा सुनाई है।
61 वर्षीय लखवी को तीन मामलों में 5-5 साल की सजा और इतने ही मामलों में 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एटीसी के अधिकारी ने कहा, "जुर्माना न देने की स्थिति में, उसे तीन मामलों में प्रत्येक मामलों में छह महीने की जेल की सजा काटनी होगी।"
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