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पेड न्यूज मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई

 पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी

पेड न्यूज मामला: दिल्ली हाई कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई
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नई दिल्ली। पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।

मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के अधिवक्ता पी. बिसौरिया ने आईएएनएस को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ इस प्रकरण की सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई थी, मगर मिश्रा के अधिवक्ता के न आने से सुनवाई की अगली तारीख सात सितंबर कर दी गई गई।

नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की चुनाव आयोग से पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर 23 जून 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी।

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ने ग्वालियर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां इस प्रकरण को जबलपुर उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि एक याचिका जबलपुर में भी दायर की गई थी। इस पर भारती ने मिश्रा पर प्रॉक्सी पिटीशन (छद्म याचिका) दायर कराने के आरोप लगाते हुए मामले को अन्य न्यायालय में सुने जाने की अपील की। यह प्रकरण फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पास गया और उसने मिश्रा को राहत न देते हुए आयोग के फैसले को सही ठहराया।

इसके बाद मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में युगलपीठ के जरिए मामले की सुनवाई के निर्देश देते हुए आयोग के फैसले के खिलाफ स्थगन दे दिया।

बिसौरिया के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्च न्यायालय दिल्ली को दो सप्ताह में फैसला करना था, मगर अब सात सितंबर को सुनवाई होगी। मिश्रा के अधिवक्ता के न्यायालय न आने पर पीठ ने सख्त ऐतराज जताया।


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