Top
Begin typing your search above and press return to search.

​​​​​​​पी. चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 8 अक्टूबर तक बढ़ी 

एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी

​​​​​​​पी. चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 8 अक्टूबर तक बढ़ी 
X

नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

सीबीआई ने इस मामले में 19 जुलाई को पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे 2006 में कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस करार करवाने में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी हासिल की।

सीबीआई ने 29 अगस्त 2014 को मामले में एक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि जुलाई 2004 और सितंबर 2008 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पहले कार्यकाल में मंत्री दयानिधि मारन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मलेशियाई व्यापारी टी.ए. आनंद कृष्णन की मदद एयरसेल को खरीदने में की और इसके लिए एयरसेल मालिक शिवशंकरन पर दबाव डाला।

शिवशंकरन ने आरोप लगाया था कि मारन ने कृष्णनन के मैक्सिस ग्रुप को उनकी कंपनी को खरीदने में मदद दी। इसके बदले मैक्सिस ने एस्ट्रो नेटवर्क के जरिए निवेश किया, जोकि सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल) की सहयोगी कंपनी है और जिसका मालिक मारन परिवार है।

एक विशेष अदालत ने हालांकि पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि और अन्य पर एयरसेल-मैक्सिस करार में 742 करोड़ रुपये के घूस लेने के मामले में आरोप हटा दिए थे और कहा था कि 'धारणा या संदेह' के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it