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Noida Authority New Rules: कुत्ता काटने पर मालिक पर पहली बार लगा 10 हजार जुर्माना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में मंगलवार को लिफ्ट के अंदर एक बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसका वीडियो सामने आया था।

Noida Authority New Rules: कुत्ता काटने पर मालिक पर पहली बार लगा 10 हजार जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में मंगलवार को लिफ्ट के अंदर एक बच्चे को पालतू कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसका वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बुधवार को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एक टीम ने सोसाइटी में जाकर घटना की जांच की और इसे सही पाया। इस पर उन्होंने कुत्ते के मालिक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया, जिसे 7 दिन के अंदर उसे अथॉरिटी में जमा करना होगा। साथ ही उसे आदेश दिए गए हैं कि वह घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्च भी वहन करे। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में शिवम प्रदर्शनी अपने परिवार के साथ रहते हैं मंगलवार को उनकी पत्नी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में सवार था। बच्चा भी अपनी मां के साथ लिफ्ट में सवार हो गया। जब वह उतरने वाला था, तभी कुत्ते ने बच्चों पर हमला कर दिया। इसके बाद बच्चा मां के पीछे छुप कर बचने की कोशिश करने लगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य प्रभारी डॉ प्रेमचंद्र ने बताया है कि कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है और उनसे कहा गया है कि वह बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। अगर 7 दिन के अंदर अथॉरिटी में जुर्माना जमा नहीं करवाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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