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जेल में बंद महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

शिविर में बंदियों को मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई

जेल में बंद महिला बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
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ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जिला न्यायाधीश के दिशा-निर्देशन में राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार, का निरीक्षण एवं निरुद्ध महिला बंदियों के मध्य विधिक सेवाध्जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिविर में बंदियों को मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर में लीगल एड काउंसिल सिस्टम के बारे में भी बताया गया।

शिविर में महिलाओं को उनके मुकदमे की पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने हेतु पूछा गया। सभी महिला बंदियों द्वारा बताया कि उनके मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित है।

शिविर में जमानत के पश्चात बंध पत्र दाखिल करने में असमर्थ की स्थिति में बंन्ध पत्र प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

शिविर में महिलाओं को खानपान आदि के बारे में पूछा गया सभी के द्वारा अनुकूल उत्तर दिया गया। वर्तमान में जिला कारागार में 75 महिलाएं व उनके साथ 8 बच्चे निरुद्ध हैं।

शिविर में राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जितेन्द्र प्रताप तिवारी, जेलर, जिला कारागार, व जेल स्टाफ एवं चंद्रपाल सिंह, डिप्टी लीगल एड काउंसिल, विपुल यादव, सुजाता, असिस्टेंट लीगल एड काउंसिल व निरुद्ध महिला बंदीगण उपस्थित रहे।


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