अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन एवं जिला न्यायाधीश, अवनीश सक्सेना के दिशा-निर्देशन में 4 मार्च से 11 मार्च तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जेवर तहसील में आयोजित किया गया

ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन एवं जिला न्यायाधीश, अवनीश सक्सेना के दिशा-निर्देशन में 4 मार्च से 11 मार्च तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जेवर तहसील में आयोजित किया गया।
शिविर में राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के उद्धेश्य के बारे में बताया गया व मौलिक अधिकारों तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न विधियों जैसे परिवार विधि, अपराध विधि, दीवानी विधि, पाक्सों अधिनियम आदि संबंधित विधियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।

रिर्सोस परसन अधिवक्ता कविता नागर, अधिवक्ता नीलम चन्द ने शिविर में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए कानून जैसे दहेज प्रतितोष कानून 1961, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2013, भारतीय दण्ड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, गिरफतारी एवं पूर्व गिरफतारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार,पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 आदि के बारे में शिविर में उपस्थित महिलाओ को जानकारी दी गयी।
शिविर में राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जजध्सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ ज्योतसना सिंह, नायब तहसीलदार, जेवर, रिर्सोस पर्सन के रुप में नामित अधिवक्ता कविता नागर, नीलम चन्द तथा हरेन्द्र कुमार, पी.एल.वी. एवं अधिक संख्या में महिलाये उपस्थित रही।


