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तमिलनाडु में जयललिता के निवास को अस्थायी रूप से अधिग्रहित करने अध्यादेश

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निवास स्थान 'वेदा निलयम' पर अस्थायी कब्ज के लिए एक अध्यादेश लाया गया

तमिलनाडु में जयललिता के निवास को अस्थायी रूप से अधिग्रहित करने अध्यादेश
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चेन्नई । तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता के निवास स्थान 'वेदा निलयम' पर अस्थायी कब्ज के लिए एक अध्यादेश लाया गया है। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि जयललिता के निवास को स्मारक में बदला जाएगा।

सरकार के अनुसार, अध्यादेश के तहत मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी की अध्यक्षता में पुराचि थलाइवी डॉ. जे. जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उपमुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम और अन्य लोग बतौर सदस्य शामिल होंगे।

पलनीस्वामी ने जयललिता के निवास को स्मारक में बदलने के सरकार के फैसले की घोषणा पहले ही की थी।

सरकार ने कहा कि 'वेदा निलयम' में भवन और सभी चल संपत्तियां -फर्नीचर, गहने, किताबें और अन्यञ उपयोग करने की स्थिति में हैं। इसलिए सभी अचल और चल संपत्तियों को उचित रखरखाव के लिए सरकार को हस्तांतरित किया जाता है, जब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

राज्य सरकार ने छह मई को वेदा निलयम के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिसूचना जारी की थी।

अधिसूचना के अनुसार, इस परियोजना में परिवारों का विस्थापन/पुनर्वास शामिल नहीं है।

हालांकि, सरकार द्वारा वेदा निलयम के अधिग्रहण पर आपत्ति जताते हुए, जयललिता की भतीजी जे. दीपा ने मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। मामला अभी भी लंबित है।

पोएस गार्डन के निवासियों ने भी सरकार के इस कदम का विरोध किया था।

गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद दिसंबर 2016 में जयललिता का निधन हो गया था।



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