उचित दर की तीन दुकानों का औचक निरीक्षण, दो के निलंबन के आदेश
दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की उचित दर दुकानों में अनियमितताएं मिलने के बाद दो दुकानों के निलम्बन व संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की उचित दर दुकानों में अनियमितताएं मिलने के बाद दो दुकानों के निलम्बन व संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने इन दुकानों का दौरा किया और मौजूद लोगों से बातचीत में पूछा कि उन्हें सरकार द्वारा तय राशन आदि समय पर मिल रहा है अथवा नहीं।
इमरान हुसैन ने तीन उचित दर दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
दिल्ली सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है और इस अधिनियम के अनुसार पीआर श्रेणी के अन्तर्गत प्रति यूनिट चार किलोग्राम गेंहू एवं एक किलोग्राम चावल, पीआर-एस श्रेणी के अन्तर्गत प्रति यूनिट चार किलोग्राम गेहूं एवं एक किलोग्राम चावल के सहित छह किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड और एएवाई श्रेणी के अन्तर्गत प्रति कार्ड 25 किलोग्राम गेंहू, 10 किलोग्राम चावल तथा 6 किलोग्राम चीनी की पात्रता है। इसमें गेहूं के लिए दो रूपये एवं चावल के लिए तीन रूपए किलोग्राम रिटेल मूल्य निर्धारित है। चीनी का रिटेल इश्यू मूल्य 13.50 रूप्रये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
फिलहाल दिल्ली में 72.78 लाख लाभार्थी इस योजना में शामिल हैं।
खाद्य मंत्री पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में उचित दर दुकान के निरीक्षण पर जब पहुंचे तो दो उचित दर दुकानों में अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद उन्होंने कानून के प्रावधानों के अनुसार दुकानों के निलम्बन सहित सम्बन्धित उचित दर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विभाग को निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि गलती करने वाले उचित दर दुकानदारों के स्तर पर किसी प्रकार की ढील स्वीकार नहीं की जायेगी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शहर के दूसरे क्षेत्रों में इसी प्रकार के औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा।


