फेक न्यूज पर पीएमओ ने दिये दिशानिर्देश को वापस लेने का दिया आदेश
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी समाचारों पर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी नये दिशानिर्देशों से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति आज वापस ले ली ।

नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी समाचारों पर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी नये दिशानिर्देशों से जुड़ी प्रेस विज्ञप्ति आज वापस ले ली ।
मंत्रालय ने यह विज्ञप्ति कल रात जारी की थी जिस पर पत्रकार संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन दिशानिर्देशों से सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति वापस लेने के निर्देश दिये और कहा कि यह मामला भारतीय प्रेस परिषद पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
इन दोनों संस्थाओं को 15 दिनों में यह तय कर लेना होगा कि समाचार फर्जी है या नहीं। एक बार शिकायत दर्ज होते ही फर्जी समाचार चलाने के आरोपी पत्रकार / संवाददाता की मान्यता समाचार के फर्जी होने की पुष्टि तक के लिए निलंबित कर दी जाएगी।
भारतीय प्रेस परिषद या न्यूज ब्राडकास्टर एसोसिएशन द्वारा समाचार के फर्जी होने की पुष्टि किये जाने पर उल्लंघनकर्ता संवाददाता की मान्यता पहली बार छह माह के लिए ,दूसरी बार एक वर्ष के लिए और तीसरी बार स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी।
किसी भी न्यूज मीडिया एजेंसी को मान्यता प्राप्त करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय की मान्यता सम्बन्धी समिति के पास जाना होगा। इस समिति में भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्राडकास्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। ये दोनों नियामक संस्थाएं मान्यता दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद इस बात की जांच करेंगी कि अमुक पत्रकारों ने कामकाज करने में इन दोनों संस्थाओं की ओर से तय की गयी आचार संहिताओं और प्रसारण मानकों का पालन किया है अथवा नहीं। पत्रकारों के लिए इन मानकों और आचार संहिताओं का पालन करना अनिवार्य होगा।


