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शरीफ परिवार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश

पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैैब) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई एवं विपक्षी नेता शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्तियों तथा दो वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है

शरीफ परिवार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश
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लाहौर । पाकिस्तान की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैैब) ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई एवं विपक्षी नेता शहबाज शरीफ के परिवार की संपत्तियों तथा दो वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है।

जियो ने बताया कि नैब की लाहौर इकाई ने कल विभिन्न संस्थानों को पत्र लिखकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष शरीफ के लाहौर के मॉडल टॉउन स्थित दो मकानाें 87-एच और 96-एच को जब्त करने का आदेश दिया है। दोनों ही मकान श्री शरीफ की पत्नी नुसरत शहबाज के नाम पंजीकृत है। पत्र में नुसरत के नाम पर पंजीकृत अयुबिआ के गलयात इलाके में डुंगा गली में स्थित नौ कनाल घर को भी जब्त करने की चर्चा है।

नैब ने लाहौर के डीफेंस हाउसिंग ऑथरिटी के फेज पांच में बने दो मकानों तथा हीरापुर स्थित जमीन के एक टुकड़े, एक कॉटेज और एक विला को भी जब्त करने का आदेश दिया है जो श्री शरीफ की दूसरी पत्नी तहमीना दुर्रानी के नाम पंजीकृत है।

नैब ने श्री शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के नाम पर लाहौर के जाेहार शहर में जमीन के नौ प्लाटाें को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

नैब के पत्र के अनुसार, उपरोक्त संपत्तियों और वाहनों को न तो बेचा जा सकता है और न ही उनके स्वामित्व को किसी और के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है।


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