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गाजियाबाद में 292 अवैध भवनों को सील करने का आदेश

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसते हुए रविवार को 292 भवनों को सील करने का आदेश दिया

गाजियाबाद में 292 अवैध भवनों को सील करने का आदेश
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गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण पर शिकंजा कसते हुए रविवार को 292 भवनों को सील करने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने यह आदेश सड़कों और पार्किं ग स्थलों पर जल-भराव, सड़कों पर हुए गड्ढों और दीवार गिरने से मकानों पर मंडराते खतरे के मद्देनजर दिया है।

जीडीए द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में अधिकारियों ने 292 मकानों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया, जिन्हें सील कर दिया गया है।

जीडीए के मुख्य अभियंता वी. एन. सिंह ने कहा, " नियमों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।"

भारी बारिश से हुई क्षति और सड़क में व अन्यत्र गड्ढे होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के बाद जीडीए उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी रीतू माहेश्वरी ने शुक्रवार को जिले में अधिसूचित क्षेत्र में सर्वेक्षण का आदेश दिया।

अवैध निर्माण का पता चलने के बाद उन्होंने पांच रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इनके ऊपर बेसमेंट की खुदाई करने और काम अधूरा छोड़ने का आरोप है। इस खुदाई के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और पड़ोस की बहुमंजिला इमारतों को खतरा पैदा हो गया है।


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