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शुभकामना बिल्डर को 10 लाख रुपए लौटाने का आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने शुभकामना बिल्डटेक को खरीदार के 10.11 लाख रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया है

शुभकामना बिल्डर को 10 लाख रुपए लौटाने का आदेश
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ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता फोरम ने शुभकामना बिल्डटेक को खरीदार के 10.11 लाख रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया है। खरीदार ने वर्ष 2012 में बिल्डर के सेक्टर-79 स्थित प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के लिए उक्त धनराशि का भुगतान किया था, लेकिन बिल्डर ने न तो फ्लैट दिया और न ही पैसा वापस किया। फोरम ने बिल्डर को मानसिक प्रताड़ना के 50 हजार और वाद व्यय के एक हजार रुपए देने का भी आदेश दिया है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम की शिप्रा सन सिटी निवासी सुमित कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शुभकामना बिल्डटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ याचिका दाखिल कर जमा धनराशि को ब्याज समेत वापस दिलाने की मांग की थी।

सुमित ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उसने शुभकामना बिल्डटेक के सेक्टर-79 स्थित प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। जिसकी उस समय कीमत 49.05 लाख रुपए थी। इसके लिए जून, 2012 से जुलाई, 2013 के बीच बिल्डर को 10.11 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। बुकिंग के समय बिल्डर ने 15 दिन में प्रोजेक्ट शुरू होने का दावा किया था, लेकिन जून, 2013 तक काम शुरू नहीं हो सका। संदेह होने पर उन्होंने नवंबर 2013 में बिल्डर से फ्लैट निरस्त कर जमा धनराशि वापस मांगी, जिस पर बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया।

एक साल बाद जुलाई, 2014 में सुमित ने बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दाखिल किया। फोरम के नोटिस के बाद बिल्डर ने अपना पक्ष रखा और दावा किया कि सुमित और उनके बीच उपभोक्ता का संबंध नहीं है। सुमित ने ऐसा कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि दोनों के बीच फ्लैट के आवंटन का कोई करार हुआ है। कंपनी की तरफ से ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया गया और ना ही इसकी योजना पर विचार किया गया।

शिकायत कर्ता की तरफ से केवल आठ लाख रुपए देना दर्शाया गया है, जबकि वह 10.11 लाख रुपये मांग रहा है। अगर बुकिंग को निरस्त की जाती है तो कुल मूल्य का 15 प्रतिशत काट लिया जाता है। उसके बाद आवंटन निरस्त किया जाता है। नियमानुसार भी कोई पैसा वापस नहीं हो सकता।

30 दिन में बिल्डर को वापस करनी होंगी धनराशि

दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने शिकायतकर्ता से 10.11 लाख रुपये फ्लैट की बुकिंग के रूप में लिए हैं। बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया और जमा पैसा भी वापस नहीं लौटाया। जिला उपभोक्ता फोरम ने खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को 30 दिन के अंदर जमा धनराशि 10.11 लाख रुपये को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटाने का आदेश दिया है।


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