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स्थानांतरित कर्मचारी को रिलीव करने का आदेश

भिलाई, जिला-दुर्ग निवासी प्रदीप कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, लिमिटेड सुकमा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ थे

स्थानांतरित कर्मचारी को रिलीव करने का आदेश
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बिलासपुर। भिलाई, जिला-दुर्ग निवासी प्रदीप कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, लिमिटेड सुकमा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थ थे।

05.04.2017 को कार्पोरेशन के मैनेजर द्वारा प्रदीप कुमार का ट्रांसफर जिला सुकमा से जिला राजनांदगांव कर दिया गया, परंतु प्रदीप कुमार द्वारा जिला प्रबंधक, सुकमा को कई बार आवेदन देने के बावजूद भी उसे जिला राजनांदगांव में ज्वाइनिंग हेतु रिल्हीव ना किये जाने से क्षुब्ध होकर प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेयके माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई।

अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अप्रैल 2017 में याचिककर्ता का ट्रांसफर आदेश जारी होने के पश्चात आज दिनांक तक उक्त ट्रांसफर आदेश को निरस्त, संशोधित, परिवर्तित या उसमें किसी भी प्रकार का फेरफार नहीं किया गया है। अत: याचिकर्ता स्थानांतरित जिला राजनांदगांव में ज्वाइन करने का हकदार है।

उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के पश्चात याचिकाकर्ता को तत्काल किया राजनांदगांव में ज्वाईनिंग हेतु रिलीव करने का आदेश जारी किया गया।


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