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जालंधर के सभी शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश

पंजाब में जालंधर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए जिले के सभी शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया

जालंधर के सभी शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश
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जालंधर । पंजाब में जालंधर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए जिले के सभी शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।

जिला उपायुक्त श्री वरिंदर कुमार शर्मा ने बुधवार को कहा कि महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 के तहत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, मॉल में केवल राशन और केमिस्ट की दुकानें ही साप्ताहिक और अपणी मंडियों के अलावा सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि रेस्तरां, होटल, विवाह स्थल, क्लब आदि में एकत्रित होना भी 50 व्यक्तियों तक सीमित रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक मीटर की न्यूनतम दूरी पर बैठना चाहिए। सभी खेल आयोजनों को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा।

उपायुक्त ने जिले में विभिन्न धार्मिक संगठनों और डेरों के प्रमुखों से भी अपील की है कि अपने कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने दें।


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