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ताजमहल के आसपास की पार्किंग ढहाने का आदेश : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के आसपास बन रही पार्किंग को ढहाने का आज उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया

ताजमहल के आसपास की पार्किंग ढहाने का आदेश : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के आसपास बन रही पार्किंग को ढहाने का आज उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने ताजमहल के आसपास की पार्किंग को इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए खतरनाक करार देते हुए सभी पार्किंग को चार सप्ताह के भीतर खत्म करने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी पेशा नहीं हुआ, जिसे लेकर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जतायी और पर्यटन विभाग की अर्जी ही खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान एमसी मेहता ने न्यायालय को बताया कि पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है और अभी इसके लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई है।

विशेष पीठ ने कहा कि निर्माण से पहले पर्यावरण मंजूरी और सीईसी की मंजूरी होनी चाहिए। न्यायालय ने इसके साथ ही अर्जी खारिज करते हुए बन रही पार्किंग को चार सप्ताह में ढहाने का फरमान सुना दिया।


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