स्थानांतरित पटवारी को रिलीव करने का आदेश
जिला गरियाबंद निवासी नेहा उइके तहसील मैनपुर, जिला-गरियाबंद में पटवारी के पद पर पदस्थ थी

बिलासपुर। जिला गरियाबंद निवासी नेहा उइके तहसील मैनपुर, जिला-गरियाबंद में पटवारी के पद पर पदस्थ थी। उनके द्वारा जुलाई 2017 में सचिव, राजस्व विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं के व्यय पर तहसील गरियाबंद में ट्रांसफर की मांग की गई।
सचिव, राजस्व विभाग द्वारा 14 अगस्त को नेहा उइके का स्वयं के व्यय पर तहसील एवं जिला गरियाबंद में ट्रांसफर कर दिया गया परंतु कलेक्टर, गरियाबंद द्वारा नेहा उइके को रिलीव नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर नेहा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मनीषा अग्रवाल विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन के वाद में यह निर्णय दिया है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया है एवं स्थानांतरण आदेश को निरस्त, संशोधित, परिवर्तित या उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है तो वह शासकीय कर्मचारी स्थानांतरित स्थान पर ज्वाइनिंग का पात्र है।
उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले की सुनवाई के पश्चात कलेक्टर गरियाबंद को यह निर्देशित किया गया कि यदि उक्त स्थानांतरण आदेश निरस्त, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया गया है तो याचिककता्र को तत्काल तहसील एवं जिला गरियाबंद में ज्वाइनिंग हेतु रिलीव करें।


