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जम्मू में 36 मेडिकल स्टोरों का संचालन निलंबित

जम्मू कश्मीर ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (डीसीओ) ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के उल्लंघन के लिए जम्मू प्रांत में 36 खुदरा बिक्री मेडिकल स्टोर संचालन को निलंबित कर दिया है

जम्मू में 36 मेडिकल स्टोरों का संचालन निलंबित
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जम्मू। जम्मू कश्मीर ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (डीसीओ) ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के उल्लंघन के लिए जम्मू प्रांत में 36 खुदरा बिक्री मेडिकल स्टोर संचालन को निलंबित कर दिया है। शनिवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। डीसीओ के अनुसार, खुदरा बिक्री दुकानों के औचक निरीक्षण, विशेष रूप से दूर दराज के गांवो और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित मेडिकल स्टोर पर संबंधित ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों द्वारा किया गया।

निरीक्षण के बाद, जम्मू में छह दुकानों के संचालन को ठप कर दिया गया, इसके बाद सांबा में छह, कठुआ में दो, किश्तवाड़ में छह, उधमपुर में चार और रामबन जिले में 12 दुकानें बंद कर दी गईं।

निलंबन के कारणों में बिक्री रिकॉर्ड के गैर-रखरखाव, प्रतिरूपण, अस्वच्छता, अनुचित भंडारण स्थितियों आदि शामिल हैं।

समय की निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को ठीक नहीं किए जाने पर दुकानों के लाइसेंस धारकों को गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शक्ति और शुद्धता के निर्धारण के लिए 450 से अधिक दवाओं के योगों के सांविधिक नमूने एकत्र किए गए हैं। नमूनों को उनके गुणवत्ता मानकों का पता लगाने के लिए कानूनी राय तैयार करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थित दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा गया है।


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