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चूरापोस्त तस्करी के आरोप में एक को 14 साल, दो को दस-दस साल की सजा
हरियाणा में फतेहाबाद की एक अदालत ने आज 1700 किलोग्राम चूरापोस्त तस्करी के आरोप में एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

हिसार। हरियाणा में फतेहाबाद की एक अदालत ने आज 1700 किलोग्राम चूरापोस्त तस्करी के आरोप में एक युवक को 14 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने व दो अन्य को दस-दस साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार तीन अक्तूबर 2016 को पुलिस ने फतेहाबाद की हंस कॉलोनी में रवि कुमार के मकान पर छापा मारकर ट्रक व जीप में लोड किए जा रहे 85 प्लास्टिक कट्टे बरामद किए थे जिसमें 1700 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था।
पुलिस ने मौके पर रवि कुमार के अलावा भुरे और बलजिन्द्र सिंह उर्फ टोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इन तीनों को 17 दिसंबर को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपी कचरू को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।
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