Begin typing your search above and press return to search.
उमर अब्दुल्ला मामला: कश्मीर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 मार्च को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
Next Story


