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ओडिशा पुलिस ने 10 दिनों के अभियान में 2,231 लापता लोगों का पता लगाया

ओडिशा पुलिस के 10 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान 2,231 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया गया

ओडिशा पुलिस ने 10 दिनों के अभियान में 2,231 लापता लोगों का पता लगाया
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भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस के 10 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान 2,231 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने ओडिशा क्राइम ब्रांच की क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन विंग के साथ मिलकर लापता लोगों का पता लगाने के लिए 1 से 10 सितंबर तक अभियान चलाया।

खोजे गए कुल व्यक्तियों में से 1,536 महिलाएं और 390 पुरुष हैं। पुलिस ने अभियान के दौरान 272 लड़कियों सहित 305 नाबालिगों का पता लगाया, राज्य की अपराध शाखा ने एक ट्वीट में जानकारी दी।

उधर, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने पुलिस के साथ मिलकर 7 से 9 सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान चलाया है।

एक अधिकारी ने बताया कि तीन दिवसीय अभियान के दौरान कुल 599 लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया, जिनमें से 222 नशे में धुत चालकों को सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के निदेशरें के अनुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी तरह, 338 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए कुल 455 अभियोजन रिपोर्ट (पीआर) अदालतों को सौंपी गई हैं।

इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1,568 अन्य मामलों का पता चला है, जिनके खिलाफ 1,532 ई-चालान जारी किए गए हैं।

सख्त कानूनों और विनियमों के बावजूद, नशे में गाड़ी चलाना भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। ओडिशा में 2021 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 246 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 79 लोगों की जान चली गई और 151 अन्य घायल हो गए।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पहली बार अपराध करने वालों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा और दूसरे अपराध में दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है या 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।


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