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ओडिशा सरकार ने 1 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन

ओडिशा सरकार ने राज्य में कारोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह यानी एक जून सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है

ओडिशा सरकार ने 1 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन
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भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में कारोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह यानी एक जून सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है।

मुख्य सचिव एस सी मोहपात्रा ने कहा कि लॉकडाउन 19 मई से एक जून सुबह पांच बजे तक प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाना है। हालांकि इस अवधि के दौरान सामान और माल वाहकों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी।

उन्होेंन कहा कि राज्य में शुक्रवार को शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन के दौरान भी पूर्ण रूप से बंद रहेगा। मोहपात्रा ने कहा इससे पहले पिछले पांच मई को राज्य सरकार ने 19 मई की सुबह पांच बजे तक दो सप्ताह के लॉकडाउन के अलावा सप्ताहांत बंद भी लगाया था।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में विवाह समारोह में 25 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी और अन्य समारोह या फिर अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन समारोहों में कोई सामुदायिक दावत का आयोजन नहीं किया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर कोई भोजन नहीं परोसा जाएगा और मेहमानों को भोजन घर ले जाने अनुमति होगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन और बंद के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही दिशानिर्देशों के तहत चिकित्सा या अन्य गतिविधियों को छोड़कर सड़कों में किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं दी गयी है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा टीकाकरण जारी रहेगा।

सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, बैंक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करते रहेंगे। एक अन्य बड़े फैसले में सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक खरीदारी एवं ब्रिकी के लिए छूट के समय को छह घंटे से घटाकर चार घंटा कर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि गलियों की दुकानों, भोजन और आवश्यक वस्तुओं, सब्जियों, मछली, मांस और अंडे से संबंधित सभी स्टॉल या दुकानों को सुबह सात बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी और एक दुकान से दूसरी दुकान तक कम से कम दूरी 30 फुट होना जरुरी है। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य भर में साप्ताहिक और दैनिक हाट पर भी रोक लगा दी है।


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