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ओडिशा ने एचएसआरपी के निर्धारण की समय सीमा और एक महीने बढ़ाई

ओडिशा सरकार ने शनिवार को एक बार फिर से 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा और एक महीने के लिए बढ़ा दी

ओडिशा ने एचएसआरपी के निर्धारण की समय सीमा और एक महीने बढ़ाई
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भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शनिवार को एक बार फिर से 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा और एक महीने के लिए बढ़ा दी। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने 1,2,3 और 4 के साथ पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के लिए एचएसआरपी के निर्धारण के लिए तय अंतिम दिन से दो दिन पहले तय समय सीमा को संशोधित करने का आदेश जारी किया।

संशोधित समय सीमा के अनुसार, 1,2,3 और 4 के साथ समाप्त होने वाले ओडिशा पंजीकरण चिह्न् और पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के लिए 30 नवंबर, 2022 तक एचएसआरपी तय कर सकते हैं, जबकि अंतिम अंक क्रमश: 5, 6, 7 और 8 वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों की ओडिशा पंजीकरण के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 और 31 जनवरी, 2023 है।

इसी तरह, 9 और 0 के साथ समाप्त होने वाली ओडिशा पंजीकरण संख्या वाले वाहन मालिकों को 28 फरवरी, 2023 तक एचएसआरपी चिपकाना होगा।

संयुक्त आयुक्त परिवहन (तकनीकी) दीप्ति रंजन पात्रा ने कहा कि वाहन मालिक अब अपनी सुविधा के अनुसार राज्य में नजदीकी मो सेवा केंद्र के माध्यम से एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पात्रा ने कहा, अभी तक बुकिंग की सुविधा केवल ऑनलाइन पोर्टल- सिआम डॉट इन पर ही उपलब्ध थी और वाहन मालिक खुद बुकिंग कर रहे थे। हालांकि, यह देखते हुए कि कुछ लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं हो सकती या उन्हें प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है, यह सुविधा अब मो सेवा केंद्रों तक भी बढ़ा दी गई है।

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए एचएसआरपी हेल्प डेस्क अब सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) और ओडिशा के अतिरिक्त आरटीओ के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इन हेल्प डेस्क के माध्यम से एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकता है।

परिवहन अधिकारी ने आगे बताया कि 28 अक्टूबर तक कुल 29,59,544 वाहन मालिकों ने स्लॉट बुक किए हैं, जिनमें से 11,73,459 वाहनों में एचएसआरपी लगाया गया है।

वाहन निर्माताओं ने अपने अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से 88 स्थानों पर और राज्य के अन्य स्थानों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर अस्थायी फिटमेंट सेंटर खोले हैं, जहां सभी निर्माताओं के डीलरों का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कुछ आरटीओ कार्यालयों में वाहन निर्माताओं द्वारा फिटमेंट की सुविधा भी दी जा रही है। यह सुविधा केवल आरटीओ कार्यालयों में वाहन एप्लिकेशन के माध्यम से दी जा सकती है।

राज्य परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वर्गो के पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया है।

विशेष रूप से, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद पंजीकृत सभी नए वाहनों के लिए एचएसआरपी को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है।


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