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शादी समारोह में शराब परोसने के लिए लेना होगा ओकेजन बार लाइसेंस
शादी समारोह या किसी अन्य आयोजन में लोगों को शराब परोसनी है तो इसके लिए अब आबकारी विभाग से परमिशन लेनी होगी

नोएडा। । डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनपद के होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है। जिसमे शराब परोसने की शिकायत आ रही है। ऐसा करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आबकारी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) लेना होगा।
ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
इसके लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in में जाकर Useful Public Services के आइकन पर क्लिक कर ऑकेजनल बार लाइसेंस के आइकन अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करें, दूसरे बॉक्स में ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें स्वीकृत होने पर लाइसेंस की कॉपी ऑनलाइन निकाली जा सकती है।
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