हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर अधिसूचना कल
खाद्य आपुूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि देश में घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर कल अधिसूचना दी जाय

नयी दिल्ली । खाद्य आपुूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि देश में घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने को लेकर कल अधिसूचना जलारी कर दी जायेगी ।
15 जनवरी 2020 को सोने के गहनों और शिल्पकृतियों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की अधिसूचना जारी होगी। अभी उपलब्ध बिना हॉलमार्क के गहनों की व्यवस्था हेतु सभी आभूषण निर्माताओं और ज्वैलर को एक वर्ष का कार्यान्वयन का समय दिया गया है। 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू हो जाएगी 1/4 pic.twitter.com/Fk9dwC5wiZ
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) January 14, 2020
पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 जनवरी 2021 से आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है । एक वर्ष के दौरान आभूषण विक्रेताओं को पुराने आभूषण को बेचने का अवसर दिया जायेगा ।
हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के बाद सभी ज्वैलर्स को BIS के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। हॉलमार्क गहने सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट में ही बनेंगे और बेचे जाएंगे। इससे ग्रामीण और गरीब ठगी से बचेंगे और ग्राहकों को गहनों की सही गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी मिलेगी। 2/4 pic.twitter.com/b2AfnZtvom
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) January 14, 2020
हॉलमार्किंंग के लिए आभूषण विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो में निबंधन कराना होगा। अगले साल से 14 , 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचे जा सकेंगे । अभी तक देश में 28 हजार आभूषण विक्रेता ही भारतीय मानक ब्यूरो से निबंधित हैं जबकि इनकी संख्या तीन से चार लाख होने का अनुमान है ।
गहनों पर इसके निर्माता , कैरेट और बीआईएस का मार्क अंकित होगा । देश के हर जिले में हालमार्किंग केन्द्र की स्थापना की जायेगी । अभी 892 हॉलमार्किंग केन्द्र हैं ।
सोने के आभूषणों में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर बीआईएस या अन्य माध्यमों से इसकी शिकायत की जायेगी और इसे सही पाये जाने पर दोषी के खिलाफ जुर्माना या एक वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है ।


