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मास्क न लगाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका पर आयोग को नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के दौरान मास्क लगाने के दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध याचिका पर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है

मास्क न लगाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका पर आयोग को नोटिस
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनावों के दौरान मास्क लगाने के दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध याचिका पर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होना है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (सीएएससी) के अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया।

अधिवक्ता पंकज चोपड़ा ने चुनाव आयोग की तरफ से अपील करते हुए नोटिस जारी किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है और मास्क संबंधी दिशानिर्देश पांच राज्यों के जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दिल्ली में है, केवल इसलिए वह दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वत: अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा।

वहीं, अधिवक्ता विराग गुप्ता ने याचिकाकर्ता की तरफ से अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस पर आपत्ति निंदनीय है, खासकर तब, जब कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।

उन्होंने 26 फरवरी को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था।

उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अलग आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें न्यायमूर्ति हरी शंकर ने कोलकाता-दिल्ली की उड़ान में यात्रियों द्वारा मास्क न पहनने को 'आत्महत्या' की पहल करार दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब उच्च न्यायालय कोलकाता हवाईअड्डे में मास्क न पहनने पर संज्ञान ले सकता है, तो वह इस याचिका पर भी ध्यान दे सकता है, क्योंकि विमानन नियामक की तरह, दिल्ली में भी पोल पैनल आधारित है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन करना चाहिए।

इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया और गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।


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