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शेरों की मौत मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी

 गुजरात हाई कोर्ट ने गिर वन में पिछले दो साल में 182 शेरों की मौत के मामले में आज राज्य तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये।

शेरों की मौत मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी
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अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने गिर वन में पिछले दो साल में 182 शेरों की मौत के मामले में आज राज्य तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी तथा न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंडपीठ ने शेरों की मौत के कारणों और इन पर रोक के लिए उठाये जा रहे कदमों समेत अन्य बातों को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह में इसके समक्ष पेश करने के आदेश भी दिये।

अदालत ने गत पांच मार्च को विधानसभा में राज्य के वन मंत्री गणपत वसावा के एक संबंधित उत्तर संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने इन मौतों को हल्के में नहीं लेने की ताकीद भी की।

वसावा ने सदन में कहा था कि दुनिया में एशियाई शेरों के एकमात्र आवास गिर वन क्षेत्र तथा आसपास वर्ष 2016 और 2017 में कुल 182 (74 मादा, 71 नर, 39 शावक) शेरों की मौत हुई है जिनमें से 32 (सात नर, 17 मादा और 8 शावक)अप्राकृतिक मौतें हैं। वर्ष 2016 में कुल 104 मौतों में 12 अप्राकृतिक थीं जबकि 2017 में 80 में से 20 अप्राकृतिक थीं।

हर पांच साल पर होने वाली शेरों की गणना के मई 2015 में जारी हुए पिछले संस्करण के परिणाम के अनुसार गिर वन तथा आसपास शेरों की संख्या इससे पहले (2010) के 411 की तुलना में बढ़ कर 523 हो गयी है।


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