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चिदंबरम को 6 जून को जांच में शामिल होने का नोटिस

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को एक सप्ताह में दूसरी बार सम्मन जारी किया

चिदंबरम को 6 जून को जांच में शामिल होने का नोटिस
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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम को एक सप्ताह में दूसरी बार सम्मन जारी किया। सीबीआई ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में छह जून को जांच में शामिल होने को कहा है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता को दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित एजेंसी के मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सवालों का सामना करने के लिए कहा गया है।

सीबीआई ने मामले में चिदंबरम को पहले बुधवार को सम्मन जारी कर अगले दिन पेश होने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेसी नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के बाद नोटिस को छोड़ दिया।

उस समय चिदंबरम के वकील अरुण नटराजन ने सीबीआई को एक आवेदन देकर कहा कि उनके मुवक्किल जांच में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मामला अदालत के विचारधीन है।

चिदंबरम का यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने के बाद आया है। न्यायालय ने सीबीआई को सुनवाई की अगली तारीख तीन जुलाई तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है।

सीबीआई ने बीते साल 15 मई को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य पर आईएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी देने में की गई कथित अनियमितता में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी।

सीबीआई ने कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में धन लेने के मामले में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया था। साल 2007 में कार्ति के पिता तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्तमंत्री थे। बाद में कार्ति को जमानत मिल गई।

सीबीआई ने शुरुआत में आरोप लगाया कि कार्ति ने एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये रिश्वत ली थी।

हालांकि, यह आंकड़ा बाद में संशोधित किया गया जो 10 लाख डॉलर या मौजूदा विनिमय दर से 6.5 करोड़ रुपये होता है।

सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहे हैं।


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