Begin typing your search above and press return to search.
अनाथों को छूट संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अनाथों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में छूट दिये जाने संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनाथों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में छूट दिये जाने संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता की मांग है कि अनाथों को भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के उम्मीदवारों की तरह छूट दी जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायूमर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाता है। हम इसका विस्तृत जवाब चाहते हैं।” याचिकाकर्ता ने अनाथ के बच्चों को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में छूट की मांग की है।
Next Story


